राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: एक नज़र में – घर बैठे ₹30,000 की आर्थिक सहायता
भारत जैसे देश में जहाँ बड़ी आबादी गरीब या निम्न आय वर्ग से संबंधित है, वहां किसी भी परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु पूरे परिवार को आर्थिक संकट में डाल सकती है। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) उन परिवारों के लिए एक राहत की किरण है जो इस कठिन समय में आर्थिक सहारा चाहते हैं।
योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को उनके कमाऊ सदस्य की मृत्यु के बाद आर्थिक मदद देना है ताकि वे उस कठिन समय में अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सकें।
योजना की शुरुआत और संचालन
यह योजना भारत सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है, लेकिन प्रत्येक राज्य सरकार इसे अपने-अपने स्तर पर लागू करती है। उत्तर प्रदेश में यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में बेहतर तरीके से डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है।
लाभ – घर बैठे ₹30,000 की सहायता
यदि किसी परिवार के मुखिया की 18 से 59 वर्ष की उम्र में स्वाभाविक या दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है।
किस को मीलेगा इस का लाभ
आय सीमा परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए
परिवार का मुखिया जिनकी मृत्यु हुई हो, वह परिवार का कमाने वाला सदस्य होना चाहिए
आयु सीमा मृत व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए
बीपीएल कार्डधारक आवेदनकर्ता परिवार का नाम बीपीएल सूची में होना आवश्यक है
आवश्यक दस्तावेज़
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मृतक का आधार कार्ड
- लाभार्थी (आवेदक) का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- बीपीएल राशन कार्ड / गरीबी रेखा का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है।
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
➡ वेबसाइट:nfbs.upsdc.gov.in
चरण 2: पंजीकरण करें
“आवेदन करें” पर क्लिक करें
मांगी गई जानकारी भरें
मोबाइल OTP से सत्यापन करें
चरण 3: दस्तावेज़ अपलोड करें
स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करें (PDF या JPG फॉर्मेट में)
चरण 4: फॉर्म सबमिट करें
सबमिट करने के बाद एक रसीद संख्या प्राप्त होगी, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
आवेदन की समय सीमा
मृत्यु के 12 महीनों के अंदर इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। देर से किया गया आवेदन अमान्य हो सकता है।
आवेदन की स्थिति कैसे जानें?
nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं
“आवेदन की स्थिति” या “Application Status” टैब पर क्लिक करें
अपनी रसीद संख्या / आधार संख्या दर्ज करें
स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा
हेल्पलाइन नंबर
अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:1800-180-5145 (टोल फ्री)
योजना के लाभ
आर्थिक सुरक्षा परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता मिलती है
आसान प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से पारदर्शिता और गति
त्वरित भुगतान 75 दिनों के भीतर लाभार्थी के खाते में राशि जमा
ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सभी पात्र बीपीएल परिवार
उत्तर प्रदेश में योजना की सफलता
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि अब तक लाखों गरीब परिवारों को इस योजना के माध्यम से सहायता मिल चुकी है। डिजिटल प्रक्रिया लागू होने से भ्रष्टाचार में भी कमी आई है और लाभार्थियों को समय पर मदद मिली है।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो अपने कमाऊ सदस्य को खो चुके हैं। यह योजना न सिर्फ आर्थिक सहायता देती है बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने का आत्मविश्वास भी प्रदान करती है।
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