कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2025, किसानों को ₹5 लाख तक की मदद , ऑनलाइन आवेदन। Kisan kalyan yojana 2025
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना – किसानों को ₹5 लाख तक की मदद
भारत में खेती केवल एक पेशा नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की जीवनरेखा है। परंतु खेती के दौरान दुर्घटनाएं, जैसे – साँप काटना, ट्रैक्टर पलटना, करंट लगना या अन्य प्राकृतिक आपदाएं, अक्सर किसानों की जान ले लेती हैं। ऐसे कठिन समय में उनके परिवारों का सहारा बनती है – "कृषक दुर्घटना कल्याण योजना"
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यह योजना किसान की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता देती है, ताकि वह कठिन समय में भी आत्मनिर्भर बने रहें।
योजना का उद्देश्य
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य उन किसानों के परिवारों को राहत देना है, जो खेत में कार्य करते समय किसी अप्रत्याशित दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। यह योजना निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ शुरू की गई:
- मृतक किसान के परिजनों को आर्थिक सुरक्षा देना
- दुर्घटना के कारण अपाहिज हुए किसान को सहारा प्रदान करना
- गरीब ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना
- किसान परिवारों में सामाजिक सुरक्षा का भाव जागृत करना
योजना की शुरुआत और संचालन
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसे राज्य सरकार की राजस्व विभाग के अंतर्गत लागू किया गया है।हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11,690 किसान परिवारों को एक साथ ₹5-5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की, जो योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता का प्रमाण है।
कौन- कौन ले सकता है लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- किसान या उसका परिवार खेत में कार्यरत हो या खेती करता हो।
- दुर्घटना के समय किसान का निधन या गंभीर अपंगता हुई हो।
- मृत्यु या दुर्घटना की सूचना 45 दिनों के भीतर दी गई हो।
नोट: योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी शामिल किया गया है।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ जरूरी होते हैं:
- मृतक किसान का आधार कार्ड
- भूमि का रिकॉर्ड या खेती से संबंधित प्रमाणपत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- FIR या दुर्घटना की रिपोर्ट
- परिवार रजिस्टर की नकल
- बैंक खाता विवरण (IFSC सहित)
लाभ और सहायता राशि
- किसान की दुर्घटनावश मृत्यु ₹5,00,000/-
- स्थायी विकलांगता (दुर्घटनावश) ₹4,00,000/-
- आंशिक विकलांगता ₹2,00,000/-
सभी राशियाँ सीधे पीड़ित या उसके परिवार के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती हैं।
आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन/ऑफलाइन)
इस योजना का आवेदन दो प्रकार से किया जा सकता है1. ऑफलाइन आवेदन:
- अपने ग्राम पंचायत, तहसील, या राजस्व विभाग कार्यालय में जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और सभी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- तहसीलदार या उपजिलाधिकारी (SDM) को फॉर्म जमा करें।
2. ऑनलाइन आवेदन
- उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- https://bor.up.nic.in/krishakaccidentscheme/Login/public_login.aspx
- कृषक दुर्घटना योजना के तहत फॉर्म भरें।
- सभी दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।
- आवेदन की रसीद लेकर रख लें।
योजना का वर्तमान प्रभाव
2024–25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत:
₹562 करोड़ की राशि जारी की।
11,690 किसान परिवारों को लाभान्वित किया।
यह योजना आज के समय में किसान परिवारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन चुकी है।
निष्कर्ष
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना एक सराहनीय प्रयास है, जो हर उस किसान परिवार के लिए आशा की किरण है, जिसे खेत में मेहनत करते समय किसी अनहोनी का सामना करना पड़ता है। ₹5 लाख की सीधी आर्थिक सहायता न सिर्फ उनका सहारा बनती है, बल्कि उन्हें दोबारा खड़ा होने का अवसर भी देती है।
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